प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से वसूले 10500

रायगढ़ -नगर निगम की टीम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दुकानों की सघन जांच की गईl जिसमें कई दुकानों से 8 किलो से ज्यादा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब किया गया lइसी तरह 16 प्रकरण में 10500 रुपए जुर्माना किया गया।

सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णत: प्रतिबंधित है। इसके बाद भी दुकानदार इ धड़ल्ले से उपयोग करने में बाज नहीं आ रहे हैं lलाख समझाइश के बाद भी खुले आम खाने-पीने के समान में फल सब्जी के लिए सिंगल युज प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। इसे देखते हुए निगम की टीम द्वारा हेमू कॉलोनी सिग्नल चौक पर स्थित दुकानों पर सघन जांच अभियान चलाया गया। इससे पहले भी नगर निगम के द्वारा कई बार समझाइश देने के बाद भी जब दुकानदार नहीं माने तो औचक निरिक्षण कर लगभग 8 किलो से ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक कैरीबैग, डिस्पोजल आदि जब्त किया गया। 

इस दौरान सभी दुकानदारों को सिंगल यूज प्लास्टिक से बने कैरी बैग, उपयोग न करने की कड़ी समझाइश दिया गया हैl

कमिश्नर श्री बृजेश क्षत्रिय ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक, कैरी बैग, डिस्पोजल आदि से पर्यावरण प्रदूषित होने के साथ पशुधन की भी हानि होती है। शहर के आसपास आवारा पशुओं को प्लास्टिक खाते हुए देखा जा सकता है lवहीं कई मर्तबा सड़कों पर बेसुध हालत में भी पशु देखे जा सकते हैंl यह ऐसा प्लास्टिक है जो सैकड़ो वर्ष तक खत्म नहीं होता है और जमीन में पड़े रहकर यह उस जमीन को बंजर करने के साथ पर्यावरण को प्रभावित करता है। । इसी तरह गाय, भैंस, बैल आदि इसे खाकर बुरी तरह बीमार पड़ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है।

नगर निगम आयुक्त ने सभी शहर वासियों के व्यापारियों से अपील की है की सिंगल उसे प्लास्टिक का उपयोग न करें और शहर के स्वच्छता एवं पर्यावरण को स्वस्थ बनाने में सहयोग प्रदान करें वहीं ग्राहकों को जुट या कपड़े से बने बैग का उपयोग करने अपील की गई है l

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