Anp News Live Bilaspur रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और रेल परिचालन की संरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे ट्रैक, यार्ड और प्रतिबंधित रेल परिसरों में अनधिकृत प्रवेश के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत 19 जून से 15 अगस्त 2026 तक बिलासपुर मंडल में बड़ी संख्या में कार्रवाई की गई।
मंडल रेल प्रबंधक श्री राकेश रंजन के मार्गदर्शन और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री सौरभ कुमार के निर्देशन में आरपीएफ द्वारा रेलवे ट्रैक पर अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
2079 मामलों में हुई कार्रवाई
जनविश्वास अधिनियम के प्रावधान लागू होने के बाद 19 जून से 15 अगस्त 2026 तक रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत कुल 2079 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कुल 10 लाख 39 हजार 500 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
रेलवे प्रशासन के अनुसार ट्रैक, यार्ड या अन्य प्रतिबंधित रेल क्षेत्रों में प्रवेश करना बेहद जोखिमपूर्ण है। ऐसी लापरवाही से गंभीर दुर्घटना, चोट अथवा जान जाने की आशंका बनी रहती है। अनधिकृत प्रवेश रेलवे नियमों का उल्लंघन भी है।
निर्धारित रास्तों का ही करें इस्तेमाल
रेल प्रशासन ने आम नागरिकों और यात्रियों से रेलवे ट्रैक पार करते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। रेलवे लाइन पार करने के लिए केवल फुट ओवरब्रिज, भूमिगत मार्ग या अधिकृत रेलवे क्रॉसिंग का ही उपयोग करने की सलाह दी गई है।
रेलवे ने लोगों से ट्रैक और यार्ड से सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अनधिकृत प्रवेश की जानकारी मिलने पर तत्काल आरपीएफ या जीआरपी को सूचित करने का आग्रह किया है।
सुरक्षा में लापरवाही न बरतें
रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रेलवे ट्रैक आम रास्ता नहीं है। थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। यात्रियों और आम नागरिकों की जागरूकता एवं सहयोग से रेल परिसरों में दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षित रेल संचालन को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
