अवैध रेत परिवहन पर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 09 ट्रैक्टर जब्त

रायगढ़-कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर जिले में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान बिना वैध अनुमति के रेत का परिवहन कर रहे कुल 09 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है। कार्रवाई से अवैध रेत कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

जिला खनिज अधिकारी श्री रमाकांत सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि खनिज निरीक्षक श्री सोमेश्वर सिन्हा एवं जांच दल द्वारा लगातार की जा रही सतत निगरानी के दौरान यह कार्रवाई की गई। जांच में यह पाया गया कि संबंधित ट्रैक्टर बिना किसी वैध पास अथवा अनुमति के रेत का परिवहन कर रहे थे। मौके पर ही सभी वाहनों की विधिवत जांच कर उन्हें जब्त किया गया तथा वाहन मालिकों के विरुद्ध खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि सभी मामलों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के प्रावधानों तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। नियमानुसार अर्थदंड एवं अन्य कानूनी प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जाएगी।

इन वाहन मालिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई
अवैध रेत परिवहन में शामिल जिन वाहन मालिकों पर कार्रवाई की गई है, उनमें जोरापाली निवासी भानुकुमार चौहान (वाहन क्रमांक सीजी 13 बीई 9014), बाल्मिकी प्रजापति (वाहन न्यू हालैण्ड, सोल्ड), कुरमापाली निवासी नूतन साहू (वाहन स्वराज, सोल्ड), गोपालपुर निवासी प्रेम उरांव (वाहन महिन्द्रा, सोल्ड), पतरापाली निवासी समीर पटेल (वाहन क्रमांक सीजी 13 एडब्ल्यू 2563), बाबाधाम रायगढ़ निवासी तिरथलाल यादव (वाहन क्रमांक सीजी 13 एव्ही 3634), रायगढ़ निवासी प्यारेलाल साहू (वाहन क्रमांक सीजी 13 यूएच 2738), धनागर निवासी उत्तम सारथी (वाहन क्रमांक सीजी 13 एएस 4893) एवं हण्डी चौक रायगढ़ निवासी गणेश अग्रवाल (वाहन महिन्द्रा, सोल्ड) शामिल हैं।

जिला खनिज अधिकारी ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इस तरह की सख्त कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेंगी। अवैध उत्खनन एवं परिवहन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे। खनिज विभाग द्वारा आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे अवैध खनिज गतिविधियों की सूचना प्रशासन को दें, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

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