सारंगढ़-बिलाईगढ़। स्वास्थ्य सेवाओं में नियमों की अनदेखी पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए सारंगढ़ के सहयोग ब्लड सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की है। सीडीएससीआई, मुंबई और खाद्य एवं औषधि प्रशासन, रायगढ़ की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण के दौरान पाया कि केंद्र में आवश्यक निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) लाइसेंस के बिना ही ब्लड कंपोनेंट तैयार कर उनका विक्रय किया जा रहा था।
प्राथमिक जांच में अनियमितता सामने आने के बाद अधिकारियों ने मौके पर मौजूद संबंधित सामग्री को तत्काल जब्त कर लिया। निरीक्षण के दौरान ब्लड सेंटर के दस्तावेजों, लाइसेंस और अन्य अभिलेखों की भी गहन जांच की गई। कार्रवाई औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा नियमावली, 1945 के प्रावधानों के तहत की गई।
अधिकारियों ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद सभी दस्तावेज और साक्ष्य सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। यदि नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित पक्ष के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जिले के ब्लड सेंटरों, अस्पतालों और औषधि प्रतिष्ठानों की निगरानी लगातार जारी रहेगी तथा शिकायत मिलने पर तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि आम नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
