रायगढ-जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात अनुशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से रायगढ़ पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव (शराब पीकर वाहन चलाने) करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 37 वाहन चालकों को पकड़कर उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
अभियान का नेतृत्व और मार्गदर्शन
यह अभियान एसपी श्री दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन में संचालित किया गया। अभियान की निगरानी एडिशनल एसपी श्री आकाश मरकाम और डीएसपी ट्रैफिक श्री उत्तम प्रताप सिंह ने की। पुलिस ने 14 अक्टूबर 2025 को जिले के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ चेकिंग अभियान चलाया।
कोतरारोड थाने ने पकड़े सबसे ज्यादा चालक
अभियान के दौरान अलग-अलग थाना क्षेत्रों से कुल 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें कोतरारोड पुलिस ने सबसे अधिक 7 वाहन चालकों को पकड़ा, जिन्होंने शराब के नशे में वाहन चलाते हुए खुद की और अन्य लोगों की जान जोखिम में डाली थी।
कानूनी कार्रवाई और आगे की प्रक्रिया
सभी चालकों के विरुद्ध इस्तगाशा तैयार कर न्यायालय में पेश किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस ने बताया कि इस तरह के मामलों में किसी के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
क्या कहता है कानून?
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के अनुसार —
शराब पीकर वाहन चलाते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 6 माह तक की कैद या ₹10,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
दूसरी बार अपराध करने पर सजा और जुर्माने दोनों में वृद्धि का प्रावधान है।
मॉडिफाई साइलेंसर और स्टंटबाज़ों पर भी कार्रवाई
ड्रिंक एंड ड्राइव के साथ-साथ पुलिस ने मॉडिफाई साइलेंसर, तेज गति से चलने वाले वाहन चालकों और सार्वजनिक स्थलों पर स्टंटबाज़ी करने वालों पर भी नज़र रखी। कई बाइकों के साइलेंसर जब्त किए गए और चालकों को जुर्माना भरना पड़ा।
पुलिस विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे “ड्रिंक एंड ड्राइव न करें, न करने दें” और किसी भी संदिग्ध या नशे में वाहन चलाने वाले की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।
