छात्रावास में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, छात्राओं को साइबर अपराध और महिला-बाल संरक्षण कानूनों की दी जानकारी

कोण्डागांव, 08 अगस्त 2026। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव सुश्री गायत्री साय के निर्देशन में विशिष्ट प्री पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास कोण्डागांव में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 135 छात्राओं ने भाग लिया।

 

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को निःशुल्क विधिक सहायता, बाल अधिकार, बाल विवाह निषेध कानून, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं एवं बच्चों के संरक्षण से संबंधित कानून तथा पॉक्सो एक्ट 2012 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। छात्राओं को सखी वन स्टॉप सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं एवं परामर्श सेवाओं की भी जानकारी प्रदान की गई।

 

शिविर में साइबर अपराध से बचाव और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। छात्राओं को ऑनलाइन हरासमेंट, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, डीपफेक तकनीक से होने वाले अपराध, ब्लैकमेलिंग तथा फर्जी कॉल के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई। साथ ही साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और महिला हेल्पलाइन 181 के बारे में जानकारी दी गई।

 

छात्राओं को बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने, किसी के साथ ओटीपी, बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी या अन्य संवेदनशील जानकारी साझा नहीं करने के लिए जागरूक किया गया। इसके अलावा एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया, गुड टच-बैड टच, सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन सहित कानून के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

 

कार्यक्रम में छात्रावास अधीक्षिका कल्याणी सुनहरे, अधिकार मित्र तरुणा ध्रुव, सखी वन स्टॉप सेंटर की कार्यस्थल सखी सहित छात्रावास की छात्राएं उपस्थित रहीं। अधिकारियों ने छात्राओं से किसी भी संदिग्ध गतिविधि, साइबर अपराध या उत्पीड़न की स्थिति में तत्काल संबंधित पुलिस अथवा हेल्पलाइन से संपर्क करने की अपील की।

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