मानिकपुर में नियमों के खिलाफ DJ बजाना पड़ा भारी, उपकरण और पिकअप जब्त

Anp News Live Korba गणेश विसर्जन और आगामी आयोजनों को देखते हुए कोरबा पुलिस ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लगातार निगरानी कर रही है। इसी कार्रवाई के तहत मानिकपुर पुलिस सहायता केंद्र क्षेत्र के CMPDI कॉलोनी में नियमों के विपरीत DJ बजाने पर पुलिस ने कार्रवाई की है।

पुलिस के अनुसार, मामले में नेम प्रकाश साहू, निवासी बाकीमोंगरा के खिलाफ कोलाहल अधिनियम की धारा 5 एवं 15 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।

DJ के साथ पिकअप वाहन भी जब्त

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने DJ संचालन में इस्तेमाल किए जा रहे कई उपकरण जब्त किए। इनमें 4 DJ बॉक्स, 4 बेस बॉक्स, 3 एम्प्लीफायर, 2 स्टेबलाइजर, 1 DJ मिक्सर और 4 लाइट सहित अन्य DJ सामग्री शामिल है।

इसके अलावा DJ उपकरणों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे TATA YODHA पिकअप वाहन क्रमांक CG-12-BF-9366 को भी पुलिस ने जब्त किया है।

पुलिस के मुताबिक जब्त DJ उपकरण और वाहन को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

पहले भी DJ संचालकों को दी गई थी समझाइश

पुलिस ने बताया कि गणेश विसर्जन और अन्य आयोजनों से पहले DJ संचालकों की बैठक लेकर उन्हें ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन से जुड़े नियमों की जानकारी दी गई थी। निर्धारित ध्वनि सीमा और समय-सीमा का पालन करने तथा बिना अनुमति DJ नहीं बजाने के निर्देश दिए गए थे।

इसके बावजूद CMPDI कॉलोनी में नियमों के विपरीत DJ संचालन पाए जाने पर कार्रवाई की गई।

ध्वनि प्रदूषण पर पुलिस की निगरानी जारी

कोरबा पुलिस ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के साथ Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।

पुलिस ने DJ संचालकों, वाहन मालिकों और आयोजन समितियों से अपील की है कि वे आयोजन से पहले आवश्यक अनुमति लें और निर्धारित ध्वनि सीमा व समय-सीमा का पालन करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आगे भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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