कोंडागांव, 6 सितंबर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव के तत्वावधान में एकलव्य कन्या आवासीय विद्यालय शामपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन तथा सचिव गायत्री साय के निर्देशन में किया गया।
शिविर में छात्राओं को रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम 2001, महिला एवं बालिका सुरक्षा, निःशुल्क विधिक सहायता, बाल अधिकार, बाल विवाह, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं एवं बच्चों के संरक्षण संबंधी कानून तथा पॉक्सो एक्ट 2012 की जानकारी दी गई। इसके अलावा गुड टच-बैड टच, महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारे में भी बताया गया।
कार्यक्रम में ऑनलाइन हरासमेंट, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, डीपफेक, ब्लैकमेलिंग, साइबर ठगी, फर्जी कॉल, ओटीपी और बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाव के उपाय समझाए गए। छात्राओं को सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक उपयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की गई। सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन के प्रति भी जागरूक किया गया।
इस दौरान छात्राओं से संवाद कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। छात्राओं की ओर से किसी समस्या की जानकारी नहीं दी गई। कार्यक्रम में छात्रावास अधीक्षिका निशु पंघाल, अधिकार मित्र तरुणा ध्रुव, कार्यस्थल सखी वन स्टॉप सेंटर तथा छात्रावास का स्टाफ मौजूद रहा। शिविर में 185 छात्राओं की उपस्थिति रही।
