राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने वालों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, बलवा सहित कई धाराओं में केस दर्ज

रायगढ़। जिले के पुसौर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर घंटों तक चक्काजाम कर यातायात बाधित करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त वैधानिक कार्रवाई की है। पुलिस ने बलवा, राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध करने, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, गाली-गलौज और धमकी देने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार 29 जून को ग्राम कठली के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से ग्राम टपरदा निवासी शंकरध्वज निषाद (40 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई थी। सूचना मिलते ही पुसौर पुलिस घटनास्थल पहुंची।

दुर्घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और शव को हटाने का विरोध करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर पत्थर और पेड़ों की डालियां रखकर भारी व हल्के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया।

प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और पुलिस अधिकारियों ने लगातार समझाइश दी, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। करीब साढ़े पांच घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर यातायात बाधित रहा। बाद में प्रशासन द्वारा नियमानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ, मार्ग से अवरोध हटाया गया और शव को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए भेजा गया।

घटना के दौरान कानून व्यवस्था प्रभावित करने, राजमार्ग जाम करने, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, गाली-गलौज एवं धमकी देने के आरोप में संबंधित लोगों के विरुद्ध थाना पुसौर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 190, 191(2), 126(2), 296 एवं 351(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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