प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की उपस्थिति में ग्राम हसलनार में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित, ग्रामीणों को कानूनी अधिकारों की दी गई जानकारी

कोण्डागांव, 28 मई 2026 | कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत हसलनार में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य रूप से माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव खिलावन राम रिगरी द्वारा ग्रामीणों को विभिन्न कानूनी अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

 

कार्यक्रम में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिभा मरकाम, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गायत्री साय, थाना प्रभारी मर्दापाल सुशील पटेल सहित अधिकार मित्र एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।

 

शिविर को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि समाज के प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने महिलाओं के अधिकार, बाल संरक्षण कानून, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, साइबर अपराध से बचाव, श्रम कानून तथा लोक अदालत के माध्यम से त्वरित एवं सुलभ न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी।

 

इस अवसर पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने बच्चों को पॉक्सो अधिनियम एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या होने पर नागरिक प्राधिकरण से संपर्क कर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

 

शिविर में नशामुक्ति, बाल विवाह निषेध अधिनियम, शिक्षा का अधिकार तथा संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों के संबंध में भी विस्तृत जागरूकता प्रदान की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को कानूनी रूप से सशक्त बनाना और न्याय व्यवस्था की जानकारी को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना रहा।

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