छूटे एवं विलोपित मतदाताओं का पुनः परीक्षण कर पात्रता अनुसार नाम जोड़ने के दिए निर्देश
धार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्वाचक नामावली के निरंतर अद्यतन तथा पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि अभियान के तहत पात्र मतदाताओं को चिन्हित कर उनके नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ने की कार्यवाही निर्धारित अवधि में प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित की जाए। बैठक में जिले से कलेक्टर रंजन मीना, अपर कलेक्ट संजीव केशव पाण्डेय सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान विभिन्न कारणों से निर्वाचक नामावली से विलोपित किए गए मतदाताओं के प्रकरणों का पुनः परीक्षण कर पात्रता के अनुसार उनके नाम सम्मिलित किये जायें। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जिन निर्वाचक नामावलियों के आधार पर कार्यवाही की गई थी, उसके पश्चात यदि किसी मतदान केन्द्र में परिवर्तन हुआ है, तो संबंधित सूचियों का मिलान किया जाए। मिलान के उपरांत छूटे हुए मतदाताओं की सूची दो दिवस के भीतर बी.एल.ओ. एवं बी.एल.ए. को उपलब्ध कराई जाए, ताकि सूची में छूटे पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की कार्यवाही की जा सके। एईआरओ द्वारा इस सूची को विशेष रूप से तैयार कराया जाएगा तथा ईआरओ द्वारा प्रतिदिन इस कार्य की समीक्षा की जाएगी।
ईआरओ स्तर पर हेल्पडेस्क स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि नागरिकों को निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने तथा निर्वाचन संबंधी अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी एवं आवश्यक सहायता सहज रूप से उपलब्ध हो सके। साथ ही अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रारूप-6 के साथ संलग्न घोषणा पत्र का उपयोग केवल विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान ही किया जाएगा। गैर-एसआईआर अवधि में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 के अनुसार लागू प्रपत्रों का ही उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में बी.एल.ओ. की बैठक आयोजित कर उन्हें डोर-टू-डोर सर्वे के माध्यम से पात्र मतदाताओं को चिन्हित करने तथा उनके नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। नवीन बसाहटों में भी विशेष अभियान चलाकर वहां निवासरत पात्र मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ने की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया।
अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ आवश्यकता अनुसार स्थानीय निकायों से सहयोग प्राप्त करने के निर्देश दिए गए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने से वंचित न रहे। इसके साथ ही DSE प्रकरणों का त्वरित गति से निराकरण करने तथा रिक्त बी.एल.ओ. एवं बी.एल.ओ. सुपरवाइजर के पदों की पूर्ति शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि अभियान की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी संबंधित अधिकारी अभियान के अंतर्गत त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित प्रगति प्राप्त करें तथा प्रतिदिन की प्रगति से जिला कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चि
त करें।
