जांजगीर-चांपा जिले में अवैध शराब के कारोबार एवं नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मुलमुला पुलिस ने अवैध कच्ची महुआ शराब का परिवहन एवं बिक्री करने के मामले में पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। मामले में आरोपियों के कब्जे से 50 लीटर कच्ची महुआ शराब तथा तस्करी में प्रयुक्त इक्को वाहन क्रमांक CG 11 BT 1680 जप्त किया है।
मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर कार्रवाई
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना मुलमुला पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कोसा सबरिया डेरा क्षेत्र में एक व्यक्ति लगातार अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब की बिक्री एवं परिवहन कर रहा है। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय IPS, के निर्देशन में पुलिस टीम गठित की गई।
पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कोसा सबरिया डेरा पुल के पास इक्को वाहन की घेराबंदी की और वाहन में सवार दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान वाहन से 50 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद हुई। पुलिस ने शराब एवं परिवहन में प्रयुक्त इक्को वाहन क्रमांक CG 11 BT 1680 को जप्त कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी
01. तुलसी गोंड उम्र 40 वर्ष।
02. अजय गोंड उम्र 18 वर्ष 02 माह।
दोनों निवासी कोसा सबरिया डेरा, थाना मुलमुला, जिला जांजगीर-चांपा
जप्त सामग्री
अवैध कच्ची महुआ शराब: 50 लीटर।
शराब परिवहन में प्रयुक्त वाहन: इक्को क्रमांक CG 11 BT 1680, शराब की कीमत: ₹1,05,000
आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई
आरोपियों के विरुद्ध थाना मुलमुला में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई तथा उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया आरोपी तुलसी गोंड के विरुद्ध थाना मुलमुला में आबकारी एक्ट के 03 तथा मारपीट के 03 मामले पूर्व से दर्ज हैं।
सराहनीय भूमिका उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक शिवानंद सिंह, प्रशिक्षु उपनिरीक्षक रितेश परमार, सहायक उपनिरीक्षक हेमलाल महिलांगे, प्रधान आरक्षक अनिल अजगल्ले तथा आरक्षक राजेश कश्यप, रामगोपाल भारती, सनोहर जगत एवं ओमप्रकाश डहरिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
