उत्तर प्रदेश महराजगंज, एडीएम ने 12 शातिर अपराधियों को गुण्डा एक्ट में जिला बदर करने का आदेश दिया

उत्तर प्रदेश महराजगंज जिले अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 शातिर गुंडों को जिले से बाहर का रास्ता दिखा दिया है उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3/4 के अंतर्गत अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने यह कठोर निर्णय लिया है, जिससे अपराधियों में खलबली मच गई है। जिला बदर किए गए अपराधियों की सूची लंबी और इलाके व्यापक हैं, जिससे साफ है कि प्रशासन की नजर अब हर दिशा में है कोतवाली सदर, कोठीभार, घुघली, कोल्हुई, बरगदवां, निचलौल, बृजमनगंज, श्यामदेउरवा जैसे थानों से जुड़े इन अपराधियों में राजू, घनश्याम, राम बेलास, इमरान, अनिल सहानी, इम्तियाज, सूरज, ओमप्रकाश, हरेन्द्र, मनीष उर्फ बाघे, चिनगुद और बलराम गुप्ता जैसे नाम शामिल हैं। ये सभी प्रकरण वर्ष 2019-20 से लंबित चल रहे थे, जिनका निस्तारण करते हुए एडीएम न्यायिक ने अपराध मुक्त वातावरण की दिशा में कड़ा संदेश दिया है आदेश में साफ कहा गया है कि संबंधित थाने अब इन अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखें और आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करें प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर आम जनता में राहत की लहर है

Related Post