जांजगीर-चाम्पा
आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(2) (ढ), भा.द.वि. 04, 06 पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नाबालिक बालिका दिनांक 28.06.2024 को घर पर नहीं थी किसी अज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर भाग ले गया होगा जिसकी सूचना रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना पामगढ मे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया था।
अपहृत बालिका एवं अज्ञात आरोपी की थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही थी की जरिये मुखबीर सूचना मिला की अपहृता बालिका आरोपी सुनील मनहर के साथ उसके घर ग्राम रसौटा में है जिस पर पामगढ़ पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया। आरोपी को घटना के संबंध में पूछताछ करने पर नाबालिक बालिका को शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर कर हैदराबाद तरफ भगा ले जाना तथा उसके साथ जबरन अनाचार करना जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
