झांसी: बीती तारीख 18.01.2025 को पीड़ित द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु.अ.सं. 19/2025 धारा 303(2)/317(2)/318(4) बीएनएस के तहत मामला पंजीकृत किया गया था।
उपरोक्त मामले के संबंध में झाँसी पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी द्वारा झांसी न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस के क्रम में आज शनिवार को न्यायालय सी.जे.एम. झाँसी द्वारा आरोपी मिट्टू उर्फ राजा कुशवाहा पुत्र प्रागीलाल कुशवाहा निवासी उन्नाव गेट बाहर थाना कोतवाली झाँसी को 7 माह की कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस कार्यवाही के दौरान दण्डित कराने में पी0ओ0 नीरज सिंह, विवेचक उ0नि0 विजय सिंह, कोर्ट मुहरिर हे0का0 प्रवीन तिवारी, कोर्ट मुहर्रिर म0का0 ज्ञानवती व पैरोकार का0 रमाशंकर सिंह, थाना कोतवाली, जनपद झाँसी का विशेष सहयोग रहा।
