शराब के नशे में स्कूल पहुंचने वाले शिक्षक निलंबित

कोरबा। संभागीय शिक्षा विभाग ने शराब के नशे में विद्यालय पहुँचने वाले शिक्षक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बिलासपुर संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, कोरबा जिले के करतला विकासखंड अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला जमनीपाली में पदस्थ शिक्षक श्री रोहित राम बरेठ (एल.बी.) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

 

जांच में आरोप साबित

 

जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि शिक्षक रोहित राम बरेठ विद्यालय में नशे की हालत में पहुंचे थे और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इस घटना का वीडियो मीडिया कर्मियों द्वारा वायरल किया गया, जिसकी पुष्टि स्वयं संबंधित शिक्षक ने अपने बयान में की।

 

विकासखंड शिक्षा अधिकारी करतला द्वारा कराई गई जांच में जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, शिक्षकों व प्रधान पाठक सभी ने लिखित बयान देकर उक्त शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

 

नियम उल्लंघन पर कार्रवाई

 

संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर आर.पी. आदित्य द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि श्री बरेठ का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 की धारा 3 एवं 23 के विपरीत है और यह गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबित किया गया है।

 

मुख्यालय नियत

 

निलंबन अवधि में शिक्षक रोहित राम बरेठ का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, करतला निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

 

आदेश तत्काल प्रभावी

 

यह निलंबन आदेश 18 अगस्त 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश की प्रतिलिपि शिक्षा विभाग, कलेक्टर कोरबा, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी समेत संबंधित विद्यालय और शिक्षक को प्रेषित की गई है।

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