मंडी समिति कोण्डागांव द्वारा मक्का के अवैध परिवहन पर सख्त कार्यवाही, ₹1 लाख से अधिक की वसूली, 1000 बोरा मक्का जब्त

कोण्डागांव, 18 जून 2025: कृषि उपज मंडी समिति कोण्डागांव द्वारा 17 जून 2025 को अवैध रूप से मक्का परिवहन करते हुए दो वाहनों को पकड़ा गया। सचिव सुरेश कुमार सिंह के नेतृत्व में मंडी निरीक्षण दल द्वारा यह कार्रवाई की गई।

 

जांच के दौरान पाया गया कि:

 

ग्राम कोन्नापुर तजादूर निवासी राजकुमार द्वारा वाहन क्रमांक TN05 AA 8098 में 500 बोरा मक्का का परिवहन किया जा रहा था।

 

इसी प्रकार ग्राम बड़े घोड़सोड़ा से फर्म प्रिया ट्रेडर्स द्वारा वाहन क्रमांक OD02 AV 7510 में 500 बोरा मक्का का परिवहन किया जा रहा था।

 

 

दोनों ही मामलों में अधिसूचित कृषि उपज मक्का का परिवहन बिना मंडी प्राधिकृत दस्तावेजों के किया गया, जो मंडी अधिनियम 1972 की धारा 23 के अंतर्गत दंडनीय है। इसके तहत उपज को जप्त कर पुलिस थाना अनतपुर को सुपुर्द किया गया।

 

प्रकरणों में मंडी अधिनियम की धारा 19(4) तथा धारा 53 के तहत प्रशमन शुल्क, मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क एवं निराश्रित शुल्क के रूप में कुल ₹1,02,080 की राशि संबंधित व्यापारियों से वसूल की गई।

 

वार्षिक स्थिति (सत्र 2025-26):

 

कुल पंजीबद्ध प्रकरण: 07

 

जब्त बोरा: 2737

 

अनुमानित वजन: 1642.20 क्विंटल

 

कुल मूल्य: ₹35,37,780

 

सभी मामलों में विधिसम्मत कार्रवाई कर प्रकरणों का निराकरण किया गया।

 

यह कार्यवाही मंडी समिति की सक्रियता और पारदर्शिता का प्रमाण है, जिससे वैध कृषि व्यापार को बढ़ावा तथा कृषकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

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