पार्सल में शराब बेचते पकड़ा गया वन नाईट क्लब, टी.पी. नगर 25 हजार का जुर्माना ठोका

जिले में संचालित वन नाईट क्लब, टी.पी. नगर पर शराब पार्सल में बेचने के आरोप में 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

21 जुलाई 2025 को आबकारी विभाग के प्रभारी उपनिरीक्षक द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बार संचालक को 2 बोतल (650 मि.ली.) बडवाइजर मेग्नम बियर पार्सल के रूप में बेचते पाया गया। यह कृत्य एफ.एल.-3(क) अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन था। विभागीय प्रकरण तैयार कर कलेक्टर कोरबा अजीत वसंत द्वारा 25 हजार रुपये का दंड अधिरोपित किया गया।

 

 अवैध शराब पर लगातार कार्रवाई

सहायक आयुक्त आबकारी आशा सिंह ने जानकारी दी कि जिले में अवैध शराब की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

अगस्त 2025 में 17 तारीख तक 86 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए।

इसमें लगभग 180.55 लीटर अवैध शराब और 100 किलो लाहन जब्त किया गया।

11 आरोपियों को धारा 34(2) के तहत जेल भेजा गया।

 

इसी तरह वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल से 17 अगस्त तक 714 प्रकरण दर्ज हुए। लगभग 3230.94 लीटर अवैध शराब और 12,890 किलो लाहन जब्त। 111 आरोपियों के विरुद्ध अजमानतीय अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। जब्त शराब का बाजार मूल्य करीब 13 लाख रुपये आंका गया। साथ ही 4.200 किलो गांजा (मूल्य 57 हजार रुपये) बरामद कर 2 आरोपियों को NDPS एक्ट में जेल भेजा गया।

 

 कानूनी प्रावधान

छत्तीसगढ़ में 5 लीटर से अधिक मात्रा में अवैध शराब रखना, बनाना, बेचना या परिवहन करना गंभीर अपराध है। इसमें आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाता है और अदालत में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाता है।

 

पहली बार दोष सिद्ध होने पर 1 से 3 वर्ष तक की सजा और 25 हजार से 1 लाख तक का जुर्माना।

दोबारा दोष सिद्ध होने पर 2 से 5 वर्ष की सजा और 50 हजार से 2 लाख तक का जुर्माना।

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