कोंडागांव में मक्का और उड़द के अवैध भंडारण व परिवहन पर मंडी समिति की बड़ी कार्यवाही 92 हजार से अधिक की वसूली, 2025-26 में अब तक 9 प्रकरणों में हुई 3.47

कोंडागांव, 24 जुलाई 2025: कोंडागांव कृषि उपज मंडी समिति ने अवैध भंडारण और बिना दस्तावेज कृषि उपज के परिवहन पर बड़ी कार्यवाही की है। मंडी सचिव श्री सुरेश कुमार सिंह के निर्देशन में निरीक्षण दल द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें दो प्रमुख मामलों में जप्ती एवं शुल्क वसूली की गई।

 

पहला मामला ग्राम बफना का है, जहां ग्राम मेघना (नवरंगपुर) निवासी श्री पदम बिंदाड़ी को वाहन क्रमांक OD29 D6133 में 60 बोरा उड़द का अवैध परिवहन करते पकड़ा गया। उनके पास मंडी से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं था, जिस पर मंडी अधिनियम 1972 की धारा 23 के तहत कार्यवाही कर माल जप्त किया गया।

दूसरा मामला ग्राम मुड़ाटिकरा (मुलमूला) का है, जहां श्री बुधराम देवांगन के गोदाम में बिना पंजीयन के 834 बोरा (500 क्विंटल) मक्का अवैध रूप से भंडारित पाया गया। इस पर मंडी अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत जप्ती प्रकरण तैयार किया गया।

 

इन दोनों मामलों में मंडी फीस, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क एवं धारा 53 के अंतर्गत प्रशमन शुल्क के रूप में कुल ₹92,738 की वसूली की गई।

निरीक्षण दल में उप निरीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार देवांगन, श्री हरिशचन्द्र बघेल, शंकर भोला मण्डावी, श्री चन्द्रकुमार देवांगन एवं श्री विजेन्द्र सिंह राजपूत शामिल थे।

 

मंडी सचिव ने जानकारी दी कि वर्ष 2025-26 में अब तक 9 प्रकरण पंजीबद्ध किए जा चुके हैं, जिनमें 3631 बोरा (2172.20 क्विंटल) कृषि उपज पर कार्यवाही करते हुए ₹3,47,852 की राशि वसूली गई है।

यह कार्रवाई क्षेत्र में कृषि उपज के वैध कारोबार को सुनिश्चित करने तथा अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

Related Post