कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर, छात्राओं को बताए अधिकार और साइबर ठगी से बचाव के उपाय

कोंडागांव, 8 अगस्त। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कोण्डागांव में शनिवार, 8 अगस्त 2026 को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन एवं निर्देशन तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव सुश्री गायत्री साय के नेतृत्व में किया गया।

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कार्यक्रम में किशोर न्याय बोर्ड कोण्डागांव में कार्यरत अधिकार मित्र पूर्णिमा भंडारी ने छात्राओं को विभिन्न कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों की जानकारी दी। इस दौरान महिलाओं के अधिकार, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, छेड़छाड़ से बचाव, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, गुड टच-बैड टच तथा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के संबंध में जागरूक किया गया।

 

शिविर में बाल विवाह की रोकथाम, पॉक्सो एक्ट, सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन सहित साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए। छात्राओं को फर्जी कॉल, ओटीपी साझा करने तथा बैंकिंग धोखाधड़ी से सावधान रहने और साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करने की जानकारी दी गई।

 

अधिकार मित्र ने छात्राओं को समझाया कि सोशल मीडिया का उपयोग हमेशा सावधानीपूर्वक करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित अधिकारियों को दें। साथ ही कानून का पालन करते हुए जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया।

 

शिविर में विद्यालय की करीब 150 छात्राएँ उपस्थित रहीं। इस अवसर पर अधिकार मित्र तरुणा ध्रुव एवं पूर्णिमा भंडारी सहित विद्यालय की छात्राएँ मौजूद रहीं।

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