नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोंडागांव न्यायालय ने आरोपी को सुनाया 20 साल की सजा

कोण्डागांव, 28 अगस्त 2026। कोण्डागांव जिले के फरसगांव थाना क्षेत्र में 16 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय (पॉक्सो) ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

 

न्यायालय के अनुसार आरोपी देवनाथ नेताम, निवासी सोनाबेड़ा प्लाटपारा, थाना फरसगांव, के विरुद्ध अपराध क्रमांक 125/2025 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। प्रकरण में आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(m), 65(1) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) की धारा 6 के तहत आरोप सिद्ध पाए गए।

 

न्यायालय ने POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आदेश में बताया गया कि आरोपी 3 अक्टूबर 2025 से 15 जुलाई 2026 तक कुल 286 दिन न्यायिक अभिरक्षा में रहा। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश FTC (POCSO) कोण्डागांव की विशेष अदालत में हुई।

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