सड़क दुर्घटना प्रकरणों का नगदी उपचार स्कीम 2025 के तहत अब सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। यह योजना 5 मई 2025 से लागू हो चुकी है और मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 165 के अंतर्गत संचालित की जा रही है।
"राहवीर योजना" के तहत सड़क हादसे में घायलों की मदद करने वाले व्यक्ति को सम्मान स्वरूप ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इससे लोगों को पीड़ितों की मदद के लिए प्रेरित किया जाएगा।
जिले में आयोजित बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने सभी थाना प्रभारियों और अधिकारियों को इस योजना के क्रियान्वयन और प्रचार-प्रसार हेतु निर्देशित किया तथा निम्न जानकारी दी —
किसी भी सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को नामित अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक मिलेगा कैशलेस इलाज
अन्य अस्पताल में केवल प्राथमिक इलाज, फिर रेफरल
योजना की जानकारी पोर्टल में दर्ज की जाएगी
सोशल मीडिया व कार्यक्रमों के माध्यम से जन-जागरूकता अभियान जारी है
बिलासपुर जिले में अब तक 24 अस्पतालों का पंजीकरण हो चुका है, जिनमें कोटा, तखतपुर, बिल्हा, रतनपुर, गनियारी जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के अस्पताल भी शामिल हैं।
यह योजना न केवल घायलों को शीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी, बल्कि मददगार नागरिकों को भी प्रोत्साहित करेगी।
