मिथ्याछाप अजवाइन बेचने पर कोंडागांव नगर के ललित आलू भण्डार पर ₹1.80 लाख का जुर्माना

कोण्डागांव, 15 जुलाई 2025: खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कोण्डागांव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई जांच में ललित आलू भण्डार को दोषी पाए जाने पर ₹1.80 लाख का आर्थिक दंड लगाया गया है।

 

वर्ष 2024 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी डी.के. देवांगन द्वारा कोण्डागांव स्थित प्रतिष्ठान मेसर्स ललित आलू भण्डार से अजवाइन और जीरे के नमूने एकत्रित किए गए थे। परीक्षण के लिए भेजे गए नमूनों में से अजवाइन में मिथ्याछाप सामग्री पाई गई, जो उपभोक्ताओं को गुमराह करने के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा मानकों का सीधा उल्लंघन है।

 

प्रशासन ने मामले को न्याय निर्णय अधिकारी, जिला कोण्डागांव की अदालत में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रतिष्ठान को दोषी करार देते हुए ₹1,80,000 का जुर्माना अधिरोपित किया है।

 

प्रशासन की अपील: सतर्क रहें, सजग उपभोक्ता बनें

 

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे खाद्य सामग्री खरीदते समय लेबल, ब्रांड और गुणवत्ता की जांच अवश्य करें। किसी भी संदेहास्पद उत्पाद की सूचना तत्काल विभाग को दें, ताकि मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की जा सके।

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