बाजारपारा स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर, छात्राओं को पॉक्सो कानून और साइबर सुरक्षा की दी गई जानकारी

कोंडागांव, 25 जुलाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव द्वारा शनिवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाजारपारा में छात्राओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन तथा सचिव सुश्री गायत्री साय के निर्देशन में हुआ।

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शिविर में अधिकार मित्र तरुणा ध्रुव ने छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम-2012, गुड टच-बैड टच, बाल अधिकार, साइबर अपराध से बचाव और सोशल मीडिया के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण देने के लिए पॉक्सो अधिनियम बनाया गया है तथा किसी भी अनुचित घटना की जानकारी बिना डरे माता-पिता, शिक्षक या विश्वसनीय व्यक्ति को दें। आवश्यकता पड़ने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी प्रेरित किया गया।

 

कार्यक्रम में छात्राओं को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व एवं उसके माध्यम से मोटर दुर्घटना दावा, बैंक, बीमा, बिजली सहित अन्य मामलों के त्वरित निपटारे की जानकारी भी दी गई। शिविर में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं, अधिकार मित्र पूर्णिमा भंडारी एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

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