दुर्ग में चाचा ने मासूम बच्ची से किया रेप और हत्या, वकीलों का फैसला, आरोपी के पक्ष में कोई नहीं लड़ेगा केस

दुर्ग।छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेप केस में वकीलों ने बड़ा फैसला लिया है। दुर्ग जिला बार काउंसिल ने अदालत में आरोपी की पैरवी नहीं करने का फैसला किया है। जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली बच्ची रविवार की सुबह नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन के लिए पड़ोस में अपनी दादी के घर गई थी। इस दौरान उसे अकेला पाकर उसके 24 वर्षीय चाचा ने उसका यौन उत्पीड़न किया और उसकी हत्या कर दी, आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार को विभिन्न संगठनों ने छह वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार एवं उसकी हत्या की घटना की निंदा करते हुए प्रदर्शन किया।

 

पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग

विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं समुदाय के सदस्यों ने शहर में रैलियां निकाली, यादव समाज ने घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। यादव समाज ने दुर्ग जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पीड़िता की मां को 50 लाख रुपए की सहायता और उन्हें सरकारी नौकरी देने की मांग की है। बच्ची यादव समाज से आती है। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की छत्तीसगढ़ इकाई के महासचिव प्रीतम यादव ने कहा, ''हमने घटना की सीबीआई जैसी एजेंसियों से विस्तृत जांच की मांग की है। आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हमने पीड़िता की मां को 50 लाख रुपए की सहायता और उन्हें सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है।'

 

 

कोर्ट में केस नहीं लड़ेंगे वकील

वहीं, दुर्ग बार काउंसिल की अध्यक्ष नीता जैन ने इस कृत्य को जघन्य और अमानवीय करार देते हुए कहा कि अधिवक्ता संघ ने आरोपी की पैरवी नहीं करने का फैसला किया है। पीड़िता को सिगरेट से प्रताड़ित किए जाने और उसके शरीर पर जलने के निशान होने की खबरों के बीच दुर्ग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने कहा कि पीड़िता की पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है तथा मामले की जांच जा

री है।

 

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