निर्वाचन 2026: कोण्डागांव में हथियारों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किए धारा 163 के तहत आदेश

कोण्डागांव, 13 मई 2026 | छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम व उप-निर्वाचन 2026 की घोषणा के साथ ही जिले में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नुपूर राशि पन्ना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 (2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में 4 जून 2026 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा।

इन क्षेत्रों में लागू रहेंगे नियम

यह आदेश मुख्य रूप से उन क्षेत्रों के लिए है जहाँ मतदान होना है:

नगर पंचायत फरसगांव: वार्ड क्रमांक 01 (महात्मा गांधी वार्ड) और वार्ड क्रमांक 12 (वीरांगना रानी दुर्गावती वार्ड)।

जनपद पंचायत क्षेत्र: विकासखण्ड कोण्डागांव, फरसगांव, माकड़ी, केशकाल और बड़ेराजपुर की संबंधित ग्राम पंचायतें (जहाँ पंच और सरपंच पद हेतु चुनाव होने हैं)।

प्रमुख प्रतिबंध और निर्देश

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों में निम्नलिखित गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा:

शस्त्र प्रदर्शन पर रोक: कोई भी व्यक्ति या समूह (चाहे वह लाइसेंसधारी ही क्यों न हो) सार्वजनिक स्थानों, सड़कों या सभाओं में आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, लाठी, डंडा, भाला, कुल्हाड़ी, तीर-धनुष या अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चल सकेगा।

प्रतिबंधित परिधि: जिला कार्यालय, मतदान केंद्र, सामग्री वितरण केंद्र और मतगणना स्थलों की 200 मीटर की परिधि में सशस्त्र प्रवेश वर्जित रहेगा।

सभा व रैली हेतु अनुमति: किसी भी प्रकार का धरना, जुलूस या रैली बिना जिला दण्डाधिकारी या संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM) की लिखित अनुमति के आयोजित नहीं की जा सकेगी।

किसे मिलेगी छूट: ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बल (CRPF, SAF, सशस्त्र बटालियन) और अन्य सुरक्षा कर्मियों को इस आदेश से छूट प्रदान की गई है।

महत्वपूर्ण तिथियां (निर्वाचन कार्यक्रम)

मतदान: 01 जून 2026

मतगणना व परिणाम (नगरीय निकाय): 04 जून 2026

मतगणना व परिणाम (पंचायत): 01 जून (केंद्र पर), 02 जून (खंड मुख्यालय) और 04 जून (अंतिम परिणाम)।

प्रशासन की अपील: कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश आम जनता की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए एकपक्षीय रूप से जारी किया गया है। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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