गाजीपुर में धारा 163 लागू, कटरियां कांड को लेकर धरना-प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध

गाजीपुर। जनपद के करंडा थाना क्षेत्र के ग्राम कटरियां में 15 अप्रैल को हुई युवती निशा विश्वकर्मा की मौत के मामले को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत पहले से लागू निषेधाज्ञा को आंशिक रूप से बढ़ाते हुए 30 अप्रैल 2026 तक प्रभावी कर दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट अनुपम शुक्ला द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकरण को लेकर किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी या कैंडल मार्च पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, कोई भी व्यक्ति या प्रतिनिधिमंडल ग्राम कटरियां में प्रवेश कर पीड़ित परिवार से मिलने नहीं जा सकेगा। प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि किसी भी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन या अन्य समूह द्वारा इस घटना को आधार बनाकर जनपद के किसी भी क्षेत्र में सभा या भीड़ एकत्र करने की अनुमति नहीं होगी।

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रामक और अपुष्ट अफवाहें फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिससे जनाक्रोश और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में किसी भी समूह या प्रतिनिधिमंडल के गांव में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। हालांकि, शव यात्रा, धार्मिक आयोजन और पारंपरिक मेलों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और जनपद गाजीपुर की संपूर्ण सीमा में प्रभावी रहेगा।

रिपोर्ट- अंकित दुबे

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