जांजगीर-चांपा
आरोपियों के विरूद्ध धारा 296,109,3 (5) बीएनएस के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.02.26 को प्रार्थी राकेश केवट बनाहिल थाना मुलमुला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम बनाहिल में इसके दोस्त विकास केंवट के बहन की शादी कार्यक्रम के चुलमाटी में डीजे बज रहा था डीजे बंद कराने के लिए दिलीप केवट रांपा लेकर गाली देते हुए आया तब प्रार्थी राकेश केवट क्यो गाली दे रहे हो बोलने पर आरोपी दिलीप केंवट प्रार्थी राकेश केवट का हत्या करने के नियत से प्रार्थी के सीर में रांपा से मारा जिससे प्रार्थी जमीन पर गिर गया इतने में दुर्गेन केवट और राकेश केंवट भी डण्डा लेकर प्रार्थी राकेश को मारने लगे की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में थाना प्रभारी मुलमुला निरीक्षक पारस पटेल द्वारा आरोपीगणों 1. दिलीप केंवट पिता श्याम लाल उम्र 27 वर्ष 2. दुर्गेश केंवट पिता श्याम लाल उम्र 26 वर्ष 3. साहिल केंवट पिता अनुज उम्र 19 वर्ष साकिनान बनाहिल थाना मुलमुला को तत्काल पकड़े जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किये जाने से दिनांक 23. 02.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।
