सोशल मीडिया ब्लैकमेलिंग का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

 सोशल मीडिया ब्लैकमेलिंग का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर। सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर निजी तस्वीरें वायरल करने और पीड़िता को बदनाम व ब्लैकमेल करने के मामले में तोरवा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। यह कार्रवाई महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों पर सख्त रुख का स्पष्ट संदेश देती है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 01 जनवरी 2026 को पीड़िता थाना तोरवा पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी निजी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर वायरल की जा रही हैं। आरोपी का उद्देश्य पीड़िता की सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाना और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर ब्लैकमेल करना था। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने बीएनएस की धारा 77 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67(क) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।

महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से तोरवा पुलिस ने साइबर सेल की मदद से इंस्टाग्राम आईडी की तकनीकी जांच की। जांच के दौरान अज्ञात इंस्टाग्राम अकाउंट का लोकेशन अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा पाया गया। इसके आधार पर थाना स्तर पर एक विशेष टीम गठित की गई।

पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर सुमीत रात्रे, पिता गंगा प्रसाद रात्रे, उम्र 21 वर्ष, निवासी सूर्या विहार पाटनार कॉलोनी, थाना सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी के मोबाइल फोन की जांच करने पर उसने निजी फोटो वायरल करने की बात स्वीकार की।

 आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

तोरवा पुलिस की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं को डराने-धमकाने और बदनाम करने वालों के खिलाफ कानून पूरी कठोरता से लागू किया जाएगा।

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