Anp News Breking शिवरीनारायण में बिना अनुमति प्रार्थना सभा, पुलिस की सख्त कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार

शिवरीनारायण। ग्राम बिलारी में बिना अनुमति प्रार्थना सभा आयोजित करने के मामले में शिवरीनारायण पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की संबंधित धाराओं के तहत की है।

मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बिलारी निवासी रविकुमार साहु (उम्र 52 वर्ष) अपने घर में बाहरी लोगों को बुलाकर प्रार्थना सभा आयोजित कर रहा था। इस दौरान अन्य धर्म अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किए जाने की भी सूचना पुलिस को मिली थी।

 

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलने के बाद थाना शिवरीनारायण पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि मकान के अंदर और बाहर करीब 15 से 20 महिला एवं पुरुष एकत्रित थे और प्रार्थना सभा चल रही थी।

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।

 

BNSS की धाराओं के तहत की गई कार्रवाई

पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170, 126 एवं 135(3) के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई करते हुए तहसील न्यायालय में पेश किया गया।

 

पुलिस टीम ने निभाई अहम भूमिका

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीम में सहायक उप निरीक्षक रामप्रसाद बघेल, प्रधान आरक्षक सुधीर साहू, आरक्षक श्रीकांत सिंह और आनंद साण्डे (पुलिस सहायता केंद्र राहौद, थाना शिवरीनारायण) शामिल रहे।

 

साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील

पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की सभा या कार्यक्रम आयोजित करने से पहले संबंधित विभाग से अनुमति अवश्य लें, ताकि क्षेत्र में शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द बना रहे।

इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की सक्रियता को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

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