होली पर 4 मार्च को कोरबा में शुष्क दिवस घोषित, सभी मदिरा दुकानें रहेंगी बंद

 होली पर्व के मद्देनज़र छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के निर्देशों के अनुपालन में कुणाल दुदावत, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा ने जिले में 4 मार्च 2026, बुधवार को शुष्क दिवस घोषित करने का आधिकारिक आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार रंगोत्सव के दिन पूरे कोरबा जिला में मदिरा की बिक्री एवं संव्यवहार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान जिले की सभी देशी, विदेशी, प्रीमियम एवं कंपोजिट मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही एफ.एल.-3, एफ.एल.-3(क) एवं अहाता भी पूरी तरह संचालित नहीं होंगे।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उक्त अवधि में मदिरा का किसी भी प्रकार का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश के कड़ाई से पालन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 3 मार्च 2026 को निर्धारित समय के बाद सभी दुकानों को विधिवत सीलबंद किया जाए तथा क्षेत्र में सघन गश्त कर अवैध मदिरा बिक्री पर निगरानी रखी जाए।

नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

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