तंबाकू नियंत्रण कानून का क्रियान्वयन के संबंध में ग्राम पंचायत सचिवों को दिया गया प्रशिक्षण
कोण्डागांव – सीएमएचओ कार्यालय सभा कक्ष में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 आरके सिंह के निर्देशानुसार एवं जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ0 ज्योति दुग्गा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ0 भावना महलवार के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले के ग्राम पंचायतों को धूम्रपान मुक्त करने हेतु कोटपा अधिनियम 2003 के महत्वपूर्ण धाराओं के संबंध में ग्राम सचिवों जागरूक करने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में डॉ0 ज्योति दुग्गा द्वारा तम्बाकू के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों एवं तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत की जा रही विभिन्न गतिविधियों के संबंध मे विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने धूम्रपान छोड़ने के फायदे बताते हुए कहा कि सिगरेट में 4 हजार रासायनिक तत्व, 200 ज्ञात विष, और 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं, यदि आप् धूम्रपान छोड़ देते है तो आप बेहतर महसूस करेंगे और आप भोजन का बेहतर स्वाद ले पाएंगे, 2 घंटे बाद निकोटीन आपकी अंग प्रणाली से बाहर हो जाता है, 12 घंटे बाद फेफड़ों का कार्य बेहतर होने लगता है, 2 दिन बाद आपकी सुगंध की संवेदना बढ़ जाती है, शारीरिक क्रियाकलाप आसान हो जाता है और अधिक मात्रा मे वायु फेफड़े मे जाती है एवं 2 महीने बाद फेफड़े अधिक क्षमता से कार्य करने लगता है और म्यूकस को दूर करने मे सक्षम होते है, अंगों मे रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, साथ ही आप फेफड़े का कैंसर, हृदयाघात, हृदय रोग, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, नेत्र रोग, पेट की बीमारियों, अल्प आयु मे मृत्यु के खतरों से भी बच जाते है। तम्बाकू नियंत्रण के प्रभारी सोशल वर्कर वीरेंद्र केला द्वारा जिला चिकित्सालय में संचालित तम्बाकू नशा मुक्ति केंद्र मे मिलने वाली सुविधायें जैसे- तम्बाकू के लत को छुड़ाने हेतु निःशुल्क परामर्श, उपचार, निदान थैरेपी एवं एनआरटी थेरेपी के बारे मे जानकारी दी गयी।
विभाग द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार जिले के समस्त पंचायतों को तम्बाकू मुक्त किया जाना है एवं कोटपा अधिनियम के नीतियों को ग्रामीण स्तर तक कड़ाई से लागू कराने का प्रयास किया जाना है। जिसके संबंध में विटाल स्ट्रेटजी के संभागीय सलाहकार प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा कोटपा अधिनियम 2003, कोटपा छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम 2021, ई सिगरेट, टोबैको मॉनिटरिंग एप्प टीएमए के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्हें अपनी ग्राम सभा में तम्बाकू एवं धुम्रपान मुक्त ग्राम पंचायत का एजेंडा शामिल कर समस्त पंचो के माध्यम से निर्णय लेकर पंचायत को तम्बाकू एवं धूम्रपान मुक्त पंचायत बनाने एवं पंचायत के समस्त शिक्षण संस्थान के नोडल अधिकारी को शामिल करने हेतु आग्रह किया गया। जिससे तम्बाकू एवं धुम्रपान मुक्त पंचायत बनायी जा सके।