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कलेक्टर प्रियंक मिश्रा द्वारा नगदी एवं अन्य वस्तुओं की जब्ती व छोड़ने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने हेतु समिति गठित

मध्यप्रदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने लोकसभा आम निर्वाचन-2024 की घोषणा के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नगदी एवं अन्य वस्तुओं की जब्ती व छोड़ने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने हेतु समिति गठित की है। जिसके अनुसार उड़नदस्ता (FS), स्थैतिक निगरानी दल (SST) एवं अन्य विभाग द्वारा नगद राशि/महुमूल्य वस्तुएँ जब्त की जाती है। जहाँ नगद जब्तियाँ/बहुमूल्य वस्तुएँ किसी अभ्यर्थी, किसी राजनैतिक दल या किसी निर्वाचन अभियान से जुड़ी नही है, ऐसी स्थिति में आम जनता से नगद बहुमूल्य वस्तुओं की जब्तियों की जाँच उपरांत नगद राशि मुक्त (Release) करने के लिए समिति प्रावधानित की जाने से अधिकारियों की समिति गठित किए जाने का आदेश जारी किया है। गठित समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सविता झानिया, जिला कोषालय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी व्यय मानसिंह डामर एवं जिला पेंशन अधिकारी भगवती काग रहेंगी। समिति के संयोजक नोडल अधिकारी व्यय लेखा प्रबंधन रहेंगे। संयोजक सभी प्रकार की जब्ती एवं रिलीज़ की गई नगद राशि एवं बहुमूल्य वस्तुओं की जानकारी के लिए रजिस्टर संधारित करेंगे। रजिस्टर क्रमांकित एवं तिथिवार होगा। यदि जब्त राशि/बहुमूल्य वस्तुएं छोड़ी जाती है तो उसका दिनांक एवं विवरण रजिस्टर में अंकित करेंगे। रिलीज़ राशि 10 लाख से अधिक होने की स्थिति में आयकर के नोडल अधिकारी को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा। जब्त की गई नगदी एवं बहुमूल्य वस्तुएँ कोषालय में मतदान की तारीख के पश्चात् 7 दिवस से अधिक नहीं रखी जावेगी, जब तक की एफआईआर दर्ज न हो।

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