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शासकीय जमीन पर नूतन राजवाडे ने खोला पेट्रोल पंप, मांगा गया स्पष्टीकरण

तहसीलदार बरपाली द्वारा दर्ज किया गया है अतिक्रमण का प्रकरण

कोरबा- पेट्रोल पंप संचालन के लिए कई नियम कायदों का निर्धारण किया गया है। नियमों का पूर्ण रूप से पालन करने वालों को ही पेट्रोल पंप संचालन की अनुमति दी जाती है। नियमों के अनुसार पंप की जमीन निजी होनी चाहिए। मगर नूतन राजवाडे संचालक शीतला फ्यूल पेट्रोल पम्प ग्राम कनकी तहसील बरपाली द्वारा इसे दरकिनार कर पंप का संचालन किया जा रहा है। पंप की जमीन का आंशिक हिस्सा शासकीय जमीन पर होना पाया गया है। मामले में तहसीलदार बरपाली द्वारा अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज किया गया है। जिस पर जिलादण्डाधिकारी के अनुमोदन पश्चात अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी ने नूतन राजवाडे को पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।
जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि आवेदक संस्था, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड बिलासपुर (छ०ग०) के पत्र क्र० आर०आर०/ए०एस०/ बी०एस०पी०आर०ओ०/828 दिनांक 16.12.2019 के आधार पर ग्राम कनकी प०ह०नं०-3 तहसील करतला जिला कोरबा स्थित भूमि खसरा नं0-575, 576 पर पेट्रोल/डीजल पम्प स्थापना हँतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन के आधार पर शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र क्र0-8781/लायसेंस/2020 कोरबा दिनांक 06.06.2020 जारी किया गया है। जिसके शर्त क्र0-01 में लेख है कि भूमि के स्वामित्व संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वमेव निरस्त माना जावेगा। तथा शर्त क्र०-11 अनुसार नियमानुसार कार्यवाही नही करने व निर्देश/शर्तों का पालन नही करने पर अनापत्ति किसी भी समय निरस्त की जा सकेंगी। उक्त पेट्रोल पम्प का एल०ओ०आई० आपके नाम से जारी हुआ है। जिसका संचालन आपके माध्यम से किया जा रहा है।
अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कोरबा द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम कनकी प०ह०नं०-3 तहसील बरपाली स्थित शीतला फ्यूल पेट्रोल पम्प का आंशिक हिस्सा शासकीय भूमि ख0नं0-540/1 रकबा 0.425 हे0 में से 0.040 हे० भूमि पश्चिम दिशा में बाउण्ड्रीवाल के अंदर पाया गया तथा आपके विरूद्ध अतिक्रमण का प्रकरण तहसीलदार बरपाली द्वारा दर्ज किया गया है। जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। आपका उक्त कृत्य अनापत्ति प्रमाण पत्र के शर्तों का उल्लघन है। अतः जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के शर्त क्र०-01 एवं 11 अनुसार क्यों न पेट्रोल, डीजल पम्प स्थापना हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करते हुए संबंधित विभागों को पेट्रोल पम्प संचालन हेतु जारी लायसेंस को निरस्त करने हेतु सूचित किया जाए। उक्त संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 02 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अधोहस्तारकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करने कहा गया है। समयावधि में संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नही होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए नूतन राजवाडे स्वतः जिम्मेदार होंगे।

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