छत्तीसगढ़

शादी का झांसा देकर नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नाबालिक बालिका को दिनांक 15.10.2024 के शाम करीब 05.30 बजे कोई अज्ञात व्यक्ति् द्वारा उसके घर से बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है की रिपोर्ट पर थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 493/24 धारा 137(2) BNS कायम कर विवेचना मे लिया गया था।

नाबालिक पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में अपहृत बालिका एवं अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु थाना स्तर से टीम गठित किया गया।

विवेचना दौरान आरोपी अभिनव सिह ध्रुव निवासी बरगंवा स्कूल पारा थाना अकलतरा को उसके सकुनत से पकड़ा जिसको हिरासत मे लेकर पूछताछ करने पर बताया कि अपहृता को शादी का झासा देकर बहला फुसलाकर अपने साथ मे रखना व दैहिक शोषण करना जुर्म स्वीकार करने पर प्रकरण मे धारा 87,64(1) BNS 4,6 पाक्सो एक्ट जोडी गई है। आरोपी का कृत्य अपराध धारा सदर का पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 22.10.24 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया है

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