नबालिक बालिका को बहला फुसलाकर कर, अपहरण कर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी को पकड़ने में चौकी पंतोरा पुलिस को मिली सफलता
आरोपी द्वारा नबालिक बालिका को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया था, आरोपी के विरुद्ध धारा 363,366,376 (2) (ढ) भादवि. एवं 4, 6 पास्को एक्ट के तहत की गई कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक जांजगीर- चाम्पा* के निर्देशन में जिला पुलिस जांजगीर-चाम्पा द्वारा अपहृत /गुम बालक बालिकाओं का लगातार पतासाजी कर सकुशल बरामद किया जा रहा है।
चौकी पंतोरा क्षेत्र के अपहृता नबालिक बालिका जो दिनांक 25.06.2024 को दुकान समान लेने जा रही हु कहकर निकली थी जो वापस घर नही आने से उसके परिजनों के द्वारा आस-पास, रिस्तेदारों में पतासाजी किया किन्तु कही पता नही चला जिसकी सूचना रिपोर्ट पर चौकी पंतोरा थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 241/24 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
नबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए *अति. पुलिस अधीक्षक जांजगीर श्री राजेन्द्र कुमार जायसवाल* के कुशल मार्ग दर्शन में चौकी पंतोरा पुलिस द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही थी। विवेचना दौरान अपहृता नबालिक बालिका को दिनाक 21.08.2024 को बरामद किया जाकर महिला पुलिस अधिकारी से अपहृता का कथन कराया गया है। विवेचना दौरान प्रकरण में धारा 366,376 (2) (ढ) भादवि. एवं 4, 6 पास्को एक्ट जोड़ी गई है।
प्रकरण के आरोपी सुखराम भारद्वाज निवासी ग्राम देंदुआ थाना नवागढ़ को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार कियें जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 24.08.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।