जिले में होली एवं रंग पंचमी के दौरान मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने धार जिले में 25 मार्च को होली (धुलेण्डी जिस दिन रंग खेला जाए) तथा 30 मार्च को रंगपंचमी का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाए जाने हेतु एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से संपूर्ण जिले में मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किए जाने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत होली (धुलेण्डी जिस दिन रंग खेला जाए) के लिए 24 मार्च को रात्रि 11:30 बजे से 25 मार्च को सांयकाल 04:00 बजे तक की अवधि हेतु एवं रंगपंचमी के त्यौहार के लिए 29 मार्च रात्रि 11:30 बजे से 30 मार्च को सांयकाल 04:00 बजे तक की अवधि के लिए धार जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानें एवं समस्त होटल बार (एफ.एल.-3) लायसेंस तथा वाईन रिटेल आऊटलेट को बंद रखे जाने तथा इस अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। अतः उपरोक्त शुष्क दिवस आदेश का पालन कडाई से कराया जाना सुनिश्चित करें।
30 मार्च रंगपंचमी पर स्थानीय अवकाश
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने रंगपंचमी 30 मार्च को स्थानीय अवकाश घोषित किए जाने का आदेश जारी किया है। पूर्व में घोषित दुर्गा अष्टमी 11 अक्टूबर 2024 (शुक्रवार) तहसील बदनावर को छोडकर सम्पूर्ण धार जिले हेतु स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। उक्त अवकाश निरस्त किया जाकर उक्त अवकाश के स्थान पर 30 मार्च को घोषित किया है। यह स्थानीय अवकाश बैंक एवं कोषालय, उपकोषालय पर लागू नहीं होगा। जिन शैक्षणिक संस्थाओं की उक्त तिथि में परीक्षाएं नियत है उन पर भी यह अवकाश प्रभावशील नहीं रहेगा।