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जिले को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साईलेन्स झोन) घोषित किया गया

मध्यप्रदेश , 18 मार्च 2024/ जिले में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को संसदीय लोकसभा क्षेत्र-25 धार-महु (अ.ज.जा.) का कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। आदर्श आचरण आदर्श संहिता लागू हो गई है। जिसके तहत 13 मई (सोमवार) को मतदान तथा 4 जून (मंगलवार) को मतगणना कार्य संपादित किया जाना है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अश्विनी कुमार रावत ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया एवं मतदान निर्विघ्न स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण करवाने हेतु धार जिले की राजस्व सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित किए जाने का प्रतिबंधित आदेश जारी किया है। आदेश के तहत कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति सक्षम अधिकारी (अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी) की 48 घंटे पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग किसी भी आम सभा, जुलूस, जलसा या चलित वाहन में नहीं करेगा । आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, राजनैतिक दलों के विरुद्ध लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम तथा म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनिमय 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों के तहत संबंधित व्यक्ति, राजनैतिक दल, (ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि मानक 10 डेसिमल से अनाधिक) पर प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकता है। चलित वाहन से लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति के लिए वाहन चालक तथा उपयोग में लाए जाने वाले मार्ग का वितरण आवेदक को प्रस्तुत करना होगा। अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन प्रयोजन के लिये आमसभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउडस्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रबंधकों का प्रयोग रात्रि में 10.00 बजे से प्रातः 6.00 के मध्य नहीं किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति प्रातः 8.00 बजे के पूर्व या रात्रि 10.00 बजे के बाद नही दी जावेगी। वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जायेगी। वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमति लाउडस्पीकर/ ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग या अनुमति में निर्दिष्ट अवधि व्यतीत हो जाने के बाद लाउडस्पीकर/ ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग करते पाये जाने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जब्त कर लिया जायेगा एवं दोषी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 2(घ) के अंतर्गत धार जिले में पदस्थ समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को उक्त अधिनियम के तहत स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी घोषित किया है।

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