*(लोकसभा निर्वाचन-2024)*
*कलेक्टर श्री गुप्ता ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक और प्रेस वार्ता में लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम की दी जानकारी*
*भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील*
*जिले में विदिशा संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान 07 मई और देवास तथा खण्डवा संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान 13 मई को*
*देवास जिले में कुल 12 लाख 17 हजार 99 मतदाता जिसमें 06 लाख 20 हजार 918 पुरूष, 05 लाख 96 हजार 168 महिला और 13 अन्य मतदाता*
*जिले की पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 1418 मतदान केन्द्र*
देवास, 16 मार्च 2024/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 कार्यक्रम की घोषणा के बाद स्टैंडिंग कमेटी की बैठक और पत्रकार वार्ता की। कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही देवास जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। जिले में आदर्श आचरण संहिता का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होने के तत्काल बाद जिला प्रशासन द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम व अन्य प्रावधानों के तहत तत्काल कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित लोकसभा निर्वाचन-2024 कार्यक्रम के संबंध में बताया कि जिले में दो चरण में चुनाव होगा। जिसमें विदिशा संसदीय क्षेत्र के लिए खातेगांव विधानसभा क्षेत्र मतदान 07 मई और देवास तथा खण्डवा संसदीय क्षेत्र के लिए देवास, हाटपीपल्या, सोनकच्छ और बागली विधानसभा में मतदान 13 मई को होगा। लोकसभा निर्वाचन के लिए मतगणना 04 जून को होगी।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि संसदीय क्षेत्र देवास-शाजापुर के लिए रिटर्निंग अधिकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शाजापुर सुश्री रिजु बाफना रहेगी तथा अनुविभागीय अधिकारी सोनकच्छ श्री संदीप शिवा, अनुविभागीय अधिकारी देवास श्री बिहारी सिंह तथा संयुक्त कलेक्टर श्री प्रवीण प्रजापति को सहायक रिटर्निंग अधिकारी बनाया है। संसदीय क्षेत्र विदिशा के लिए रिटर्निंग अधिकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन श्री अरविंद कुमार दुबे तथा अनुविभागीय अधिकारी खातेगांव श्रीमती प्रिया चन्द्रावत को सहायक रिटर्निंग अधिकारी बनाया है। संसदीय क्षेत्र खण्डवा के लिए रिटर्निंग अधिकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी खण्डवा श्री अनुप कुमार सिंह तथा अनुविभागीय अधिकारी बागली श्री आनन्द मालवीय को सहायक रिटर्निंग अधिकारी बनाया है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि देवास जिले में कुल 12 लाख 17 हजार 99 मतदाता है। जिसमें 06 लाख 20 हजार 918 पुरूष, 05 लाख 96 हजार 168 महिला और 13 अन्य मतदाता है। जिसमें सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में 02 लाख 34 हजार 669 मतदाता है। जिसमें 01 लाख 20 हजार 585 पुरूष, 01 लाख 14 हजार 083 महिला मतदाता और 01 अन्य मतदाता है। देवास विधानसभा क्षेत्र में 02 लाख 81 हजार 523 मतदाता है। जिसमें 01 लाख 41 हजार 999 पुरूष, 01 लाख 39 हजार 520 महिला और 04 अन्य मतदाता है।
हाटपीपल्या विधानसभा क्षेत्र में 02 लाख 08 हजार 512 मतदाता है। जिसमें 01 लाख 05 हजार 992 पुरूष, 01 लाख 02 हजार 517 महिला और 03 अन्य मतदाता है। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में 02 लाख 36 हजार 715 मतदाता है। जिसमें 01 लाख 21 हजार 739 पुरूष, 01 लाख 14 हजार 975 महिला और 01 अन्य मतदाता है तथा बागली विधानसभा क्षेत्र में 02 लाख 55 हजार 680 मतदाता है। जिसमें 01 लाख 30 हजार 603 पुरूष, 01 लाख 25 हजार 073 महिला और 04 अन्य मतदाता है।
जिले की पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की सुविधा के लिए 1418 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, इनमें से 270 मतदान केंद्र क्रिटिकल श्रेणी में हैं। विधानसभा क्षेत्र सोनकच्छ में 290, देवास में 290, हाटपीपल्या 252, खातेगांव में 289 तथा बागली में 297 केन्द्र बनाये गये है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने सी-विजिल एप के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा निर्वाचन के लिए कोई भी व्यक्ति चुनाव संबंधी शिकायत जिला निर्वाचन कार्यालय के कन्ट्रोल रूम में 07272-299776 पर दर्ज करा सकता है। कन्ट्रोल रूम 24×7 कार्यरत रहेगा। उन्होंने बताया कि आदर्श आचरण संहिता की घोषणा के तत्काल बाद समस्त शासकीय अर्थशासकीय भवनों पर समस्त प्रकार की प्रचार सामग्री/शासकीय योजनाओं आदि से संबंधित होडिंग्स फ्लेक्स वालपेटिंग अथवा अन्य प्रदर्शित विवरण हटा हटाने की कार्यवाही की जा रही है। समस्त सार्वजनिक स्थानों से समस्त प्रकार की प्रचार सामग्री शासकीय योजनाओं आदि से संबंधित होर्डिंग्स/फ्लेक्स वालपेंटिग्स अथवा अन्य प्रदर्शित विवरण हटाने की कार्यवाही भी की जा रही है। अधिकतम 72 घंटे की समय सीमा में समस्त निजी भवनों/आवासीय स्थलों से समस्त प्रकार की प्रचार सामग्री शासकीय योजनाओं आदि से संबंधित होर्डिंग्स/फ्लेक्स वालपेंटिग्स अथवा अन्य प्रदर्शित विवरण सबंधित भवन मालिक की सहमति के आधार पर ही लगाये जा सकेंगे। अन्यथा की स्थिति में ऐसे समस्त सामग्री हटाई जाना आवश्यक होगी।
मप्र कोलाहल नियंत्रण नियम 1985 द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत अनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित रहेगे बिना रिटर्निंग अधिकारी/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी के अनुमति तथा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रयोग नहीं किये जाने पर नियमों के अधीन कार्यवाही की जा सकती है। जनप्रतिनिधियों को आवंटित समस्त शासकीय वाहन उपयोग के लिए प्रतिबंधित किये गये हैं।
आयुध अधिनियम 1995 के तहत सम्पूर्ण जिले में शस्त्र निलंबित किये गये हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संपूर्ण जिले के विश्राम गृह निर्वाचन हेतु आरक्षित किये गये है। दण्ड प्रक्रिया सहित 1973 के तहत संपूर्ण जिले की राजस्व सीमाओं में धारा 144 प्रभावशील की गई है। जिसके तहत किसी भी व्यक्ति संगठन को अस्त्र-शस्त्र धारदार हथियार के प्रदर्शन, लेकर चलने आ पर प्रतिबंध रहेगा। बारूद, पटाखे, विस्फोटक सामग्री का उपयोग एवं संग्रहण नियमों के अधीन प्रतिबंधित रहेगा। जिले की पांच विधानसभा क्षेत्र की सीमा क्षेत्र में मतदान दिनांक को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे से क्षेत्र में राजनैतिक कार्यकर्ता की कैम्पिंग प्रतिबंधित रहेगी।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि विदिशा लोकसक्षा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन की सूचना 12 अप्रैल को जारी होगी तथा देवास और खण्डवा लोकसक्षा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 18 अप्रैल को नर्वाचन सूचना जारी होगी। विदिशा लोकसक्षा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 19 अप्रैल नियत की गई है तथा देवास और खण्डवा लोकसक्षा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अंतिम तारीख 25 अप्रैल नियत की गई। विदिशा लोकसक्षा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन पत्रों की संविक्षा 20 अप्रैल तथा देवास और खण्डवा लोकसक्षा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन पत्रों के लिए संविक्षा 26 अप्रैल को होगी। विदिशा लोकसक्षा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन पत्र वापस लिये जाने की दिनांक 22 अप्रैल तथा देवास और खण्डवा लोकसक्षा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन पत्र वापस लेने के लिए दिनांक 29 मई नियत की गई है।
पुलिस अधीक्षक श्री संपत उपाध्याय ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन जिले में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन कर सम्पन्न कराया जायेगा। लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया निर्वघ्न रूप से सम्पन्न हो इसके लिए सुरक्षा के तमाम प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। जिले में अपराधियों, अवधै शराब पर कार्यवाही की जायेगी। जिले में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। किसी भी मतदाता को कोई भी भयभीत नही कर सकता है। यदि कही ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।